मलेशिया ने आज से उन नियमों को लागू करना
शुरू कर दिया है जिनके तहत 16 वर्ष से कम आयु के लाखों बच्चों को सोशल मीडिया
अकाउंट रखने से प्रतिबंधित किया गया है। इन नियमों के अनुसार, कम से कम 80 लाख
उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी
होगी। प्लेटफॉर्मों को सुरक्षा संबंधी ऐसे उपाय भी अपनाने होंगे जिनमें ऐसे भ्रामक
डिज़ाइन से बचाव शामिल है जो उपयोगकर्ताओं को बार-बार इसका उपयोग करने के लिए
प्रोत्साहित करते हैं।
नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 10 मिलियन
रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य
बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबरबुलिंग और प्लेटफॉर्म की उन विशेषताओं से बचाना
है जो अत्यधिक उपयोग को बढ़ावा देती हैं।
ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों
ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु-आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है।
मलेशिया के संचार और मल्टीमीडिया आयोग ने कहा कि इन नियमों का उद्देश्य बच्चों को
इंटरनेट का उपयोग करने से रोकना नहीं है, बल्कि सेवा प्रदाताओं से ऑनलाइन नुकसानों
को दूर करने की अपेक्षाएं निर्धारित करना है।